ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक की मांग : प्रयागराज

By | February 7, 2024

(रिपोर्ट- वार्षिक प्रजापति )

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हुई, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में हिंदुओं द्वारा की जा रही पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है और वक्फ बोर्ड के अनुमति के बिना वहां कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं की जा सकती है। हिंदू पक्ष का कहना है कि व्यास जी तहखाना मंदिर का हिस्सा है और वहां पूजा करने का उनका अधिकार है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को एक आदेश में हिंदुओं को व्यास जी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यह मामला अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है और 12 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। यह देखना बाकी है कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है।