
(रिपोर्ट – बृजेश सिंह)
प्रयागराज, 3 फरवरी 2024: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि अब्बास अंसारी के खिलाफ किसी अन्य मामले में मुकदमा नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए। अब्बास अंसारी इस समय उत्तर प्रदेश के कासगंज जेल में बंद हैं। उनके अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र ने बताया कि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनीश गुप्त की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। अब्बास अंसारी पर NSA की कार्रवाई 18 सितंबर 2023 को की गई थी। उन्हें मऊ में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे होने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में NSA के तहत हिरासत में लिया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब्बास अंसारी के खिलाफ NSA की कार्रवाई मनमानी और गैरकानूनी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब्बास अंसारी को उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। अब्बास अंसारी की रिहाई के बाद यह देखना होगा कि उनके खिलाफ कोई अन्य मामला दर्ज है या नहीं। यदि कोई अन्य मामला दर्ज नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। यह फैसला अब्बास अंसारी के लिए एक बड़ी राहत है। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो NSA के तहत गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला न्याय की जीत है। यह फैसला उन सभी लोगों को प्रेरणा देगा जो NSA के तहत गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए हैं।