
जबलपुर। मध्यप्रदेश के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरो की भर्ती का रास्ता अब जाकर साफ हो गया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने PSC को नई मैरिट लिस्ट नियम के अनुसार जारी करने के आदेश दिए हैं.
मध्यप्रदेश के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरो की भर्ती हो सकेगी. साल 2018 में 2536 पदों पर हुई नियुक्ति प्रक्रिया न्यायिक दांवपेंच मे फंसी हुई थी. अगस्त 2018 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने पीएससी के जरिए भर्ती प्रक्रिया करवाकर 2536 असिस्टेंट प्रोफेसरों को चुना था.
चयन प्रक्रिया में बदलाव-चयन प्रक्रिया के लिए पिछली सरकार के कार्यकाल में बार-बार नियम लाए गए. आरक्षण और आयु सीमा में भी बदलाव किए गए. इससे पात्र उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निशक्त आरक्षण के कोटे के नियम और अनुपात को चुनौती दे दी थी.उसके बाद से ही ये मामला कोर्ट में अटका हुआ था. सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत में नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात को स्वीकारा है.
आज मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने पीएससी को नई मैरिट लिस्ट नियम के अनुसार जारी करने के आदेश दिए हैं.