छोटे कारोबारियों के लिए दो बड़ी खुशखबरी! अब 1 अप्रैल से नहीं कराना होगा GST रजिस्ट्रेशन

By | March 8, 2019
10 जनवरी को हुआ था फैसला- वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने 10 जनवरी को ये फैसला किया था. परिष्द में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार ये फैसला 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘वस्तुओं की आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण और भुगतान से छूट के लिये दो सीमा है. एक सीमा 40 लाख रुपये और दूसरी सीमा 20 लाख रुपये है. राज्यों के पास एक सीमा अपनाने का विकल्प है.’
सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण के लिये सीमा 20 लाख रुपये तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में सीमा 10 लाख रुपये है. साथ ही जीएसटी एक मुश्त योजना के तहत अब 1.5 करोड़ रुपये के कारोबार वाले कारोबारी आएंगे जबकि अबतक यह सीमा 1.0 करोड़ थी. इसके तहत कारोबारियों को एक प्रतिशत कर देना होता है. यह एक अप्रैल से प्रभावी होगा.
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