ज्ञानवापी प्रकरण: माता श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा-अर्चना के लिए नई याचिका।

By | February 29, 2024

(रिपोर्ट- मोनिका दुबे)

वाराणसी.  विश्व वैदिक सनातन संघ की संस्थापक सदस्य व ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मुकदमे की मुख्य याचिकाकर्ता श्रीमती राखी सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में वेरीकेटिंग के अंदर माता श्रृंगार गौरी की तत्काल नियमित पूजा- अर्चना राजभोग-आरती प्रारंभ करने के लिए जिला जज वाराणसी की कोर्ट में नया प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए 19/03/2024 तिथि सुनिश्चित की। याचिका में मांग की गई है कि माता श्रृंगार गौरी की तत्काल नियमित पूजा- अर्चना राजभोग-आरती प्रारंभ की जाए। वेरीकेटिंग के अंदर माता श्रृंगार गौरी की मूर्ति की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाए और ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2024 को होगी।

ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच विवाद लंबे समय से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मस्जिद है और इसका हिंदू मंदिर से कोई संबंध नहीं है। 2022 में, एक वाराणसी अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सर्वेक्षण के दौरान, हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग मिला है। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग होने के दावे का खंडन किया है। ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद भारत में धार्मिक विवादों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस विवाद का फैसला भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक जटिल मामला है और दोनों पक्षों के अपने दावे हैं। न्यायालय का फैसला आने तक, सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए।