
(रिपोर्ट – बृजेश सिंह)
2019 के लोकसभा चुनाव में, सपा प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज ने कौशांबी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान राजा भैया के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। राजा भैया ने इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। न्यायालय ने राजा भैया के वकील हनुमान प्रसाद पांडेय और वैभव पांडेय की बहस सुनने के बाद इंद्रजीत सरोज को धारा 500 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत तलब किया है।
यह मामला राजनीतिक नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के लिए महत्वपूर्ण है। यह मामला यह भी दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के बाद कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकता है। इंद्रजीत सरोज को न्यायालय में उपस्थित होना होगा और राजा भैया के आरोपों का जवाब देना होगा। न्यायालय दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाएगा। कानून के मुताबिक धारा 500 दंड प्रक्रिया संहिता मानहानि के लिए दंड का प्रावधान करती है। मानहानि के लिए दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह मामला राजनीतिक नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के लिए एक संदेश है।