सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल पर लगाम : 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना।

By | February 10, 2024

(रिपोर्ट –  मोनिका दुबे)

सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 6 फरवरी को, “पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत संस्थाओं की रोकथाम) बिल” को लोकसभा में पारित किया गया। यह बिल अब राज्यसभा में भेजा जाएगा।

बिल के मुख्य बिंदु:

  • 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना: पेपर लीक और नकल करने वालों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • बिना वारंटी गिरफ्तारी: पुलिस को बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा।
  • जमानत नहीं: आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी।
  • समझौता नहीं: इन अपराधों को समझौते से नहीं सुलझाया जा सकेगा।
  • फेक वेबसाइट और फर्जी परीक्षा: चीटिंग और गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए फेक वेबसाइट बनाने, फर्जी एग्जाम करने के लिए नकली एडमिट कार्ड व ऑफर लेटर जारी करने जैसे गैर कानूनी काम को भी इस बिल में शामिल किया गया है।

दंड:

  • दोषी व्यक्तियों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना: परीक्षा में नकल करने वाले या पेपर लीक करने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
  • एक करोड़ का जुर्माना और संपत्ति जब्त: पेपर लीक करने वाले मुख्य व्यक्तियों, संगठनों या संस्थानों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।
  • दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने के दोषी को तीन से 5 साल की जय 10 लाख का जुर्माना: दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने वाले दोषी को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना होगा।
  • दोषी संस्थान के डायरेक्टर मैनेजमेंट या इंचार्ज के दोषी मिलने पर भी उनके लिए भी 3 से 10 साल की सजा और एक करोड़ का जुर्माना: यदि कोई संस्थान पेपर लीक या नकल में शामिल पाया जाता है, तो उसके निदेशक, प्रबंधन या प्रभारी को 3 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है।
  • संस्थान की मिली भगत साबित होने पर आरोपी संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा ऐसे संस्थान पर एक करोड़ का जुर्माना और संपत्ति जब्त की जाएगी: यदि कोई संस्थान पेपर लीक या नकल में शामिल पाया जाता है, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। संस्थान पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।
  • अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सजा और एक करोड़ तक का जुर्माना: अन्य अपराधियों, जैसे कि पेपर लीक करने में मदद करने वाले या नकल करने वाले, को 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

बिल का दायरा:

यह बिल केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा, जिसमें UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, NEET, मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाएं शामिल हैं। यह बिल 10वीं या 12वीं की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। साथ ही, यह राज्यों की परीक्षाओं पर भी लागू नहीं होगा, क्योंकि कई