
नई दिल्ली। टैक्स पेयर 2017-18 का वार्षिक रिटर्न जीएसटीअार-9 को 31 अगस्त तक फाइल कर सकेंगे। जीएसटी विभाग ने अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। वित्त वर्ष 2018-19 जीएसटी रिटर्न नए फॉरमेट में आने वाला है। इसको लेकर जीएसटीएन तीन महीने जुलाई से सितंबर तक जीएसटी एएनएक्स-1 और जीएसटी एएनएक्स-2 फॉर्म ट्रायल के लिए जुलाई में जारी करने जा रहा है। ऐसा पहली बार किया जा रहा है। ताकि कारोबारी और सीए अच्छे से समझ सकें। ट्रायल के दौरान टैक्स पेयर पर पिछली टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट का पर असर नहीं होगा। जुलाई से टैक्स पेयर ट्रायल बेस पर ऑफलाइन फॉर्म जीएसटी एनेक्सर-1 के इनवॉयस अपलोड कर सकेंगे। इससे पहले जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 भरनी होती है। जारी फॉर्मेंट के अनुसार प्रति तिमाई जीएसटी एएनएक्स -1 पांच करोड़ से कम टर्न ओवर वाले कारोबारियों को भरना होगा। जबकि मंथली जीएसटी एएनएक्स -1 पांच करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले कारोबारियों को फाइल करनी होगी। सीए संजय जैन ने बताया कि जीएसटीएन में ट्रायल के लिए अभी नया फॉर्मेंट जारी होगा जिसके चलते किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।