MPPSC परीक्षा देने की उम्र में हो सकता है बदलाव! कमलनाथ सरकार फैसला लेने की तैयारी में

By | June 19, 2019

भोपाल। कमलनाथ सरकार PSC परीक्षा में बाहरी युवाओं को उम्र में छूट देने के मसले पर यू-टर्न ले सकती है. सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार कर रही है. इस फैसले पर हुई किरकिरी के बाद सरकार रोल बैक की तैयारी में है. भोपाल में हुई कमलनाथ कैबिेनेट की बैठक में कुछ बड़े और अहम फैसले लिए गए. मध्य प्रदेश में अब महिलाओं को संपत्ति में अतिरिक्त छूट दी जाएगी.
छूट पर विचार-कैबिनेट अपने एक फैसले पर फिर से विचार करेगी. एमपी में बाहरी युवाओं को PSC की परीक्षा में उम्र सीमा में छूट के प्रस्ताव पर दोबारा विचार करेगी. कमलनाथ सरकार ने कुछ दिन पहले ही PSC एग्जाम में बाहरी युवाओं के लिए उम्र सीमा बढ़ाकर 35 साल कर दी थी.इस फैसले के पीछे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था. इस पर सरकार को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी थी. यही वजह है कि अब सरकार लगभग यू टर्न ले सकती है.

कलेक्टर गाइड लाइन- मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने रियल स्टेट सैक्टर में कलेक्टर रेट में 20 फीसदी की कमी कर दी है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दूसरे प्रदेशों से एमपी में कलेक्टर गाइड लाइन के रेट काफी ज्यादा थे. इसके साथ ही कैबिनेट ने संपत्ति में महिलाओं के हक़ को मजबूत करने के लिए भी अहम फैसला किया है. अगर किसी संपत्ति में पत्नी या बेटी को शामिल किया जाता है तो स्टाम्प शुल्क घटाकर 1 फीसदी और रजिस्ट्रेशन शुल्क 0.8 फीसदी कर दिया गया है.
स्टाम्प शुल्क अधिकतम 1 हजार रुपए और रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए तक लगेगी. इसी के साथ संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे में स्टाम्प शुल्क की दर 2.5 फीसदी से घटाकर 0.5 फीसदी करने का फैसला किया गया है. पारिवारिक संपत्ति दान करने पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 की लिमिट के साथ एक फीसदी और 100 की लिमिट के साथ 0.8 फीसदी किया गया है.
छिंदवाड़ा को सौगात– कैबिनेट ने आदिवासी छात्रों के लिए नए छात्रावास खोलने का प्रस्ताव पास किया है. मध्य प्रदेश में अब एडवोकेट डे मनाया जाएगा. हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है. वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन देने पर भी विचार किया गया. गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव आज कैबिनेट में नहीं रखा गया. उसे अगली बैठक में लाया जाएगा.

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