By | January 19, 2024

(ब्यूरो रिपोर्ट समाचार भारती)

संसद सुरक्षा चूक मामले की आरोपी नीलम की जमानत अर्जी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज खारिज कर दी। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि इस मामले में पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं और नीलम को गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। नीलम पर आरोप है कि उसने 13 दिसंबर, 2023 को संसद के बाहर प्रदर्शन किया था और संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की थी। उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नीलम के वकील का कहना था कि उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश नहीं किया गया था, जो अनुच्छेद 22 (1) का उल्लंघन है। उन्होंने जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया। पुलिस का कहना था कि नीलम पर गंभीर आरोप लगे हैं और वह फरार होने का खतरा है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस फैसले पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह फैसला सही है क्योंकि नीलम पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यह फैसला अन्यायपूर्ण है क्योंकि नीलम को 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। अब आगे की कार्रवाई के लिए नीलम को न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा।