हर्ष फायरिंग पर एस0एस0पी0 लखनऊ का सख्त आदेश

By | November 3, 2018

प्रायः देखने में आता है कि धार्मिक त्योहारो/विवाह समारोह आदि अवसरो पर अति उत्साह में लोगो द्वारा हर्ष फायरिंग की जाती है, जिससे दुर्धटनाऐ घटित होती है एवं जीवन की क्षति होती है। इस प्रकार की दुर्धटनाओ की रोकथाम हेतु श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ श्री कलानिधि नैथानी द्वारा जनपद लखनऊ के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारियों को निम्न आदेश-निर्देश निर्गत किये है।
1-प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले विवाह स्थल/मैरिज लाॅन/होटल के मालिको के साथ बैठक कर मीटिंग कर उन्हे हर्ष फायरिंग के सम्बन्ध में शासनादेशों/परिपत्रों एवं मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के बारें में अवगत करायेंगे
2-शादी-विवाहों में हर्ष फायरिंग एवं शौकिया फायरिंग की सम्भावना के सम्बन्ध में पूर्व जानकारी होने पर वहां समुचित पुलिस प्रबन्ध व्यवस्था की जाये।
3-विवाह स्थल/बैंकेट हाॅल/मैरिज लाॅन/होटल के मालिक यदि सतर्क रहेगे तो हर्ष फायरिंग की घटनाऐ नही होगी, इनकी लापरवाही से ही ऐसी घटनाऐ होती है। यदि फिर भी हर्ष फायरिंग होती है, तो इनकी जिम्मेदारी तय कर इनके विरुद्व कार्यवाही की जायेगी।
4-हर्ष फायरिंग में मृत्यु अथवा चोट कारित होने के प्रकरण में बिना तहरीर की प्रतिक्षा किये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाये।
5-हर्ष फायरिंग घटना में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हर्ष फायरिंग करने वाले के विरुद्व गैर इरादतन हत्या का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
6-हर्ष फायरिंग होने पर बारात मालिक व दूल्हे के विरुद्व भी कार्यवाही की जायेगी।
7-हर्ष फायरिंग की घटना घटित होने पर सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा यदि घटना की सूचना पुलिस को नही दी जाती है, तो उनके विरुद्व भी विधिक कार्यवाही की जायेगी।
8-विवाह स्थल/बैंकेट हाॅल/मैरिज लाॅन/होटल के मालिकों द्वारा शासनादेशो/परिपत्रों एवं मा0 न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन किया जाता है, तो जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
09-जिस थाना/चौकी क्षेत्र/बीट में हर्ष फायरिंग की घटनाऐ होगी, थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी व बीट प्रभारी के विरुद्व आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

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