
ब्यूरो रिपोर्ट समाचार भारती-
CBI निदेशक आलोक वर्मा को सीबीआई के चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा को हटाने से पहले सलेक्ट कमेटी से सहमति लेना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल ने सरकार के आदेश के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का आदेश निरस्त कर दिया। अब आलोक वर्मा CBI निदेशक पर पर बने रहेंगे मगर आलोक वर्मा अभी नीतिगत फैसले नहीं लेंगे सिर्फ कामकाज ही देखेंगे।
सुप्रीम फैसले के बाद आलोक वर्मा के वकील ने कहा- हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा था, जब तक कोर्ट है तब तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। SC ने कहा कि सरकार को सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का कोई अधिकार नहीं है ये अधिकार सिर्फ सेलेक्ट कमेटी के पास है। बता दें कि सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने पूर्व जॉइंट डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ विवाद के चलते शक्तियां छीने जाने और छुट्टी पर भेजने के खिलाफ याचिका दायर की थी। अस्थाना और वर्मा के बीच करप्शन को लेकर छिड़ी जंग के सार्वजनिक होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया था।