रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित

By | January 19, 2022

राज्य मुख्यालय से राजेश गौतम की रिपोर्ट:

जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं इससे संबंधित नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 प्राख्यापित किए गए हैं। यह नियम राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत प्रदेश में लागू हो गए हैं। इस नियम का उल्लंघन दंडनीय अपराध है।

उन्होंने बताया कि लखनऊ ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद के समस्त स्थानीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों को निम्नलिखित क्षेत्र/परिक्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है।

1. शांत क्षेत्रः- लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद के समस्त स्थानीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित समस्त अस्पतालों/शैक्षिक संस्थाओं/न्यायालयों/धार्मिक स्थलों के चारों ओर 100 मीटर में समाविष्ट क्षेत्र (संबंधित संस्थाओं द्वारा क्षेत्र के बाहर शांत परिक्षेत्र होने संबंधी बोर्ड लगाया जाएगा।

2. आवासीय क्षेत्रः- लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के मास्टर प्लान में दर्शाया गया समस्त आवासीय क्षेत्र तथा जनपद के समस्त स्थानीय निकायों व ग्रामीण क्षेत्र का आवासीय क्षेत्र है।

3. वाणिज्यिक क्षेत्रः- लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के मास्टर प्लान में दर्शाया गया समस्त आवासीय क्षेत्र तथा जनपद के समस्त स्थानीय निकायों व ग्रामीण क्षेत्र का वाणिज्यिक क्षेत्र है।

4 औद्योगिक क्षेत्रः- लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के मास्टर प्लान में दर्शाया गया समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं जनपद के अन्य औद्योगिक क्षेत्र हैं, में (दिन का समय प्रातः 6ः00 बजे से 10ः00 बजे तक, रात का समय 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक) लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ तथा जनपद के समस्त स्थानीय निकायों व ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय (रात 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक) लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा दिन के समय लिखित अनुमति प्राप्त करके ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाएगा।

शांत क्षेत्र/परिक्षेत्र में ढोल बजाना टाम-टाम पीटना/हॉर्न बजाना/संगीत गाना-बजाना/किसी भी ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग जिससे शोर होता है, पर भी प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित उल्लंघनकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।