भोपाल। सीएम कमलनाथ की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार मदरसों में पढ़ने वालों बच्चों को मिड डे मील देने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में मिलावट खोरी को रोकने के लिए सीएम ने नया नारा ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ दिया है। कैबिनेट के प्रमुख निर्णय – सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा संबंधी संशोधन आदेश का अनुसमर्थन किया गया। अब सीधी भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष एवं आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। इसके लिए मध्यप्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 में आवश्यक संशोधन के लिए मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह एवं वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की स्थाई समिति का गठन किया गया। प्रदेश तिलहन संघ के कर्मचारियों की अन्य विभागों में संविलियन सीमा की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया है। मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकारी विनिमयन आदेश में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। उसके अनुसार अब साहूकारों के लिए लाइसेंस शुल्क ₹5000 होगा तथा बिना लाइसेंस के कार्य करने पर सजा की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है।
वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्य की सुगमता के लिए महाराष्ट्र में बनाया गया सॉफ्टवेयर वन मित्र खरीदने की स्वीकृति दी गई। बिजली मंत्री ने बताया कि प्रदेश में इंदिरा गृह ज्योति योजना का विस्तारीकरण किया गया है। अब 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को ₹100 मासिक बिल तथा सौ से डेढ़ सौ यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक 100 रु तथा उसके बाद 50 यूनिट का बिल सामान्य दर पर मिलेगा। 150 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को पूर्व अनुसार सामान्य दरों पर बिजली का बिल प्राप्त होगा।
