दिल्ली कोर्ट ने कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

By | August 9, 2019

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। रॉउस एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज अरविंद कुमार ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में यह फैसला सुनाया। इससे पहले, विगत 7 अगस्त को ईडी ने अदालत से गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी। तब अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के बाद फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

ईडी ने सुनवाई में कहा था कि पुरीपूछताछमेंसहयोग नहीं कर रहे हैं और जांच के दौरान गायब रहते हैं। यदि उनके खिलाफ वारंट जारी नहीं हुआ तो वे सबूत से छेड़छाड़ कर सकते है और जांच से भाग भी सकते हैं। इसके बाद अदालत ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी।इससे पहले, आयकर विभाग ने पिछले महीने के आखिर में पुरी के 254 करोड़ रु. के बेनामी शेयर जब्त किए थे।

मैं राजनीति का शिकार: रतुल
रतुल ने कोर्ट से कहा था- मैंजांच में सहयोग कर रहा हूं।गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में भाजपा के दाे विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। राज्य में मेरे मामा कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं। जांच एजेंसियां मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हैं।

पहले भी रतुल से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हुई
रतुल हिन्दुस्तान पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। वह नीता और दीपक पुरी के बेटे हैं। दीपक एक कंपनी मेंसीएमडी हैं। नीता पुरी कमलमाथ की बहन हैं।

3600 करोड़ का हेलिकॉप्टर सौदा रद्द हुआ था
वीवीआईपी के लिए अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीदने के 3600 करोड़ रु. के सौदे को भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था। ईडी और सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी हैं। जांच एजेंसियां इस मामले में कई आरोप पत्र दाखिल कर चुकी हैं।

Category: Uncategorized

Leave a Reply