चना, नमक एवं रिफाईण्ड ऑयल का 3 और 04 अक्टूबर, को होगा निःशुल्क वितरण

By | September 30, 2022

ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ

*यह वितरण माह जून, 2022 के सापेक्ष तेल, नमक एवं चना प्राप्त न करने वाले कार्डधारकों को चिन्हित कर किया जाएगा*

राज्य सरकार ने प्रदेश की उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध अवशेष साबूत चना, आयोडाईज्ड नमक एवं रिफाईण्ड ऑयल का निःशुल्क वितरण एक नये वितरण चक्र में कराये जाने का निर्णय लिया है, जिसकी अवधि 03 अक्टूबर, 2022 एवं 04 अक्टूबर, 2022 (02 दिन) होगाी। यह वितरण माह जून, 2022 के सापेक्ष तेल, नमक एवं चना प्राप्त न करने वाले कार्डधारकों को चिन्हित कर, उन्हें ई-पॉस के माध्यम से निःशुल्क सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री मार्कण्डेय शाही ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि इन वितरण दिवसों पर ओ०टी०पी० के माध्यम से कार्डधारकों को नेफेड वस्तुएं प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। इसके लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा के माध्यम से भी अवशेष उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं का वितरण कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि किसी उचित दर की दुकान पर कार्डधारक बाहर होने के कारण, टर्नअप न होने की स्थिति में, उस दुकान के अवशेष स्टॉक को किसी अन्य दुकान पर स्थानान्तरित कर अवशेष कार्डधारकों को वितरण कराया जायेगा।

श्री दुबे ने बताया कि नेफेड वस्तुओं के वितरण की पारदर्शिता एवं सुनिश्चितता करने हेतु अवशेष नेफेड वस्तुओं का निःशुल्क वितरण, अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी द्वारा नामित उचित दर दुकान स्तरीय नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में ही कराया जाएगा।

अपर आयुक्त ने बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के उन कार्डधारकों को ही वर्तमान विशिष्ट वितरण चक्र में यह वस्तुएं निःशुल्क वितरित करायी जा रही हैं, जिनको माह जून, 2022 के सापेक्ष माह जुलाई, 2022 के एन०एफ०एस०ए० खाद्यान्न के साथ सम्पन्न वितरण के दौरान आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा0 प्रति कार्ड), दाल/ साबुत चना (01 किग्रा प्रति कार्ड) तथा रिफाइण्ड ऑयल (01 ली० प्रति कार्ड) प्राप्त नहीं हुआ है।