MCU के पूर्व कुलपति की जमानत याचिका हाइकोर्ट ने की खारिज, फरार घोषित करने पर कल होगा फैसला

By | July 22, 2019

भोपाल/जबलपुर।  माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जिला अदालत पहुंचा।

वहीं कुठियाला की तरफ से उनके वकील ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का जिक्र करते हुए एक मौका और देने का आग्रह किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को इस पर निर्णय सुनाया जाएगा।

माखनलाल विवि के पूर्व कुलपति की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, जिला अदालत में भी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश संजीव पांडे ने फरार घोषित करने के आवेदन पर उन्हें 19 जुलाई तक अदालत में पेश होने का समय दिया था।

चार दिन बाद भी कुठियाला के पेश नहीं होने पर सोमवार को ईओडब्ल्यू ने संजीव पांडे की अदालत में आवेदन दिया। ईओडब्ल्यू ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट से कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और विशेष अदालत ने भी उन्हें 19 तक पेश होने का मौका दिया था। इसलिए कुठियाला को फरार घोषित करने की कार्रवाई की जाए। ईओडब्ल्यू प्रयास कर रहा है कि फरार घोषित होने के बाद भी कुठियाला के बयान देने नहीं आने पर उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए अदालत में आवेदन दिया जाए।

गौरतलब है कि प्रो. कुठियाला ने पिछले दिनों ईओडब्ल्यू के महानिदेशक केएन तिवारी को पत्र लिखा था, जिसमें उनके हरियाणा की उच्च शिक्षा कौंसिल अध्यक्ष कार्यालय या निवास पर नहीं मिलने की ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट को गलत बताने का प्रयास किया था। उन्होंने पत्र में यह कहने की कोशिश की थी कि ऑफिस को उनके छुट्टी पर होने की जानकारी इसलिए नहीं थी, क्योंकि वे सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं।

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