उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
‘उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021’ के अन्तर्गत 04 निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहनों की स्वीकृति/अनुमोदन के सम्बन्ध में
विभिन्न निवेशकों द्वारा 15,950 करोड़ रु0 से अधिक निवेश से 04 डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना प्रस्तावित, इससे लगभग 04 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होंगे
ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ.
मंत्रिपरिषद ने डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना हेतु डाटा सेन्टर नीति-2021 के अन्तर्गत चार निवेश प्रस्तावों हेतु अनुमन्य प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
इसके अन्तर्गत मेसर्स एन0आई0डी0पी0 डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को गैर वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य तीन निवेशकों-मेसर्स एन0टी0टी0 ग्लोबल डाटा सेन्टर्स एण्ड क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, अडानी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड परियोजना-01 तथा अडानी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड परियोजना-02 को वर्णित वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन को नीति कार्यान्वयन इकाई की बैठक में संस्तुति के उपरान्त निवेशकों को अनुमन्य किये जाने की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की गई।
नीति के अन्तर्गत विभिन्न निवेशकों द्वारा 15,950 करोड़ रुपये से अधिक निवेश से 04 डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इससे लगभग 04 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होंगे।
ज्ञातव्य है कि सोशल मीडिया, बैंकिंग, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा/पर्यटन एवं अन्य ट्रान्जेक्शन में बहुत अधिक डाटा उत्पन्न होता है जिसके संग्रहण के लिए डाटा सेन्टर का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में देश का अधिकांश डाटा देश के बाहर संरक्षित किया जाता है। डाटा सेन्टर क्षेत्र की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 2021 में उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति अनुसूचित की गई है। इसमें राज्य में 250 मेगा वॉट डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किये जाने, राज्य में 20,000 करोड़़ रुपये के निवेश और कम से कम 03 अत्याधुनिक निजी डाटा सेन्टर पार्क्स स्थापित करने का लक्ष्य है।
नीति के अन्तर्गत डाटा सेन्टर पार्क्स और डाटा सेन्टर इकाइयों को पूंजी उपादन, ब्याज उपादान, भूमि के क्रय/पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट तथा ऊर्जा से सम्बन्धित वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त विभिन्न गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हैं। बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था है.
