
ब्यूरो रिपोर्ट:
विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रचार-प्रसार को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 10 फरवरी से पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। कोरोना को देखते हुए चुनावी रैलियों, रोड शो समेत कई गतिविधियों पर चुनाव आयोग की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध में अब कुछ छूट दी गई है।
30% क्षमता के साथ खुली जगहों की होने वाली सभा या बैठक में लोग शामिल हो सकेंगे। इसके लिए एसडीएम की अनुमति अनिवार्य होगी।
हर समय फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानदंडों, मास्क पहनने और अन्य उपायों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए।
खुले मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समान रूप से करेगा। इन मैदानों की क्षमता जिला प्रशासन की ओर से काफी पहले से तय की जाएगी और सभी पक्षों को इसकी सूचना दी जाएगी।
बंद हॉल में होने वाली बैठकों में हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत लोग शामिल हो सकेंगे।
सभा स्थल के पास कई प्रवेश और निकास गेट होने चाहिए, ताकि भीड़ न हो क्योंकि लोग आ रहे हैं और कार्यक्रम स्थल से निकल रहे हैं।
खुली मैदान में बैठकों के दौरान लोगों को पर्याप्त समूहों में समायोजित किया जाना चाहिए। ऐसे समूहों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाना चाहिए। आयोजक इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे और नोडल अधिकारी पालन सुनिश्चित कराएंगे।
सभी प्रवेश द्वारों पर पूरी स्वच्छता और थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में हैंड सैनिटाइजर एंट्री गेट के साथ-साथ उसके भीतर भी रखे जाने चाहिए।