अब UP में 30 कुंतल से अधिक तेल नहीं रख सकेंगे दुकानदार 

By | April 3, 2022

ब्यूरो रिपोर्ट;

खाद्य तेल और तिलहन के दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने खाद्य तेल और तिलहन पर स्टाक सीमा लागू कर दी है. इसके मुताबिक अब खाद्य तेल के खुदरा दुकानदार 30 कुंतल से अधिक मात्रा में तेल का स्टाक नहीं रख सकता है. वहीं, थोक कारोबारियों पर स्टाक लिमिट 500 कुंतल लगाई गई है जबकि बड़े चेन खुदरा दुकानों पर 30 कुंतल व इनके डिपो पर 1000 कुंतल से अधिक तेल का स्टाक नहीं कर सकते हैं.

तेल व तिलहन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से स्टाक लिमिट का आदेश जारी कर दिया गया है. यह आदेश एक अप्रैल से लागू हो गया है जो कि 31 दिसम्बर तक जारी रहेगा. इस बाबत गजट नोटीफिकेशन भी जारी हो गया है.

वहीं, लखनऊ वनस्पति एवं खाद्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेन्द्र गर्ग बताते हैं कि स्टाक सीमा के जरिए सरकार तेल के दाम कम करने की कोशिश कर रही है लेकिन आयातित तेल जब सस्ता होगा तभी यहां तेल के दाम घटेंगे. सरकार ने तिलहन पर भी स्टाक सीमा लागू की है. इसके तहत तिलहन के खुदरा कारोबारी अब 100 कुंतल और थोक कारोबारी 2000 कुंतल से अधिक खाद्य तिलहन का स्टाक नहीं रख सकते हैं.