
ब्यूरो रिपोर्ट:
लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होते ही समर्थकों में जश्न का माहौल है, लेकिन जमानत मंजूर होने के बाद भी रिहाई में रोड़ा है, जिस पर चुनावी माहौल के चलते पर्दा डाला जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि पुलिस ने हत्या के बजाय हादसा व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था और आशीष की तरफ से जमानत के लिए उन्हीं धाराओं में पैरवी की जा रही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी ने विवेचना के दौरान हादसे की धारा को हत्या में तरमीम करने के साथ आशीष के खिलाफ साजिश रचने की धारा बढाते हुए 3 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की। रिहाई में यही सबसे बड़ा रोड़ा है।
आशीष के वकील ने धारा 302 व 120 बी में जमानत के लिए अर्जी ही नहीं दी थी, लिहाजा इन दोनों संगीन धाराओं में जमानत नहीं हुई। अब सत्ता के अर्दब में रिहाई हो तो अलग वरना 302 व120 बी में जमानत तक आशीष को जेल में रहना होगा।