
ब्यूरो रिपोर्ट:
WhatsApp ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए एडमिन नहीं होगा जिम्मेदार
केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एक व्यक्ति के अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को केवल कानूनी प्रावधानों के तहत ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
आज के समय में अधिकतर लोग व्हाट्सएप (WhatsApp) का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही लोग एप पर कई ग्रुपों से भी जुड़े होते हैं, जिनमें अपनी बातें या अन्य जानकारियां साझा करते हैं। इन ग्रुपों में से अगर आप एडमिन हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है।
आज केरल हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर यदि कोई भी सदस्य आपत्तिजनक संदेश/तस्वीर या वीडियो साझा करता है तो उसके लिए ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा।