
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी और उनके पिता के खिलाफ बेनामी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 300 करोड़ रुपये का बंगला और करीब 284 करोड़ रुपये के कोष को जब्त किया है।
आयकर विभाग ने एपीजे अबुल कलाम रोड स्थित रामा एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत एक अचल संपत्ति सहित बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के तहत व्यवसायियों रतुल पुरी और दीपक पुरी की संपत्तियों को कुर्क किया है।
इसके अलावा आयकर विभाग ने रतुल पुरी और दीपक पुरी का करीब 284 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को भी जब्त किया गया है।
ज्ञात हो कि रतुल पुरी के खिलाफ यह आयकर विभाग की इस तरह की दूसरी कार्रवाई है। आयकर विभाग अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के संबंध में धनशोधन के आरोपों की जांच कर रहा है।
Sources: Foreign Direct Investment (FDI) of $40 million of Ratul Puri & Deepak Puri has also been attached. So far, Benami Prohibition Unit (BPU) has attached funds of $ 95 million and a Bungalow at 27-A Aurangzeb Road. https://t.co/bvFq7COIof
— ANI (@ANI) August 11, 2019