हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं

By | March 15, 2022

ब्यूरो रिपोर्ट :

कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने एक याचिका दायर की थी.

इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था. लड़कियों ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है.

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास इस संबंध में सरकारी आदेश जारी करने की शक्ति है. कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है. पीठ ने राज्य के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाले कई मामलों की सुनवाई के बाद 25 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

पीठ ने मामले की सुनवाई 11 दिन तक की थी. प्रतिबंध को चुनौती देने वाला पहला मामला न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए संदर्भित किया था.