आज़म खां की जमानत हुई खारिज वजह मुहर और लेटर पैड

By | February 17, 2022

ब्यूरो रिपोर्ट:

उत्तर प्रदेश के लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए ने सरकारी लेटर पैड एवं मोहर का गलत इस्तेमाल करने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की जमानत अर्जी बुधवार को नामंजूर कर दी. एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था.

अदालत के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि आजम खां काफी समय से जेल में हैं तथा उनके विरुद्ध यह मुकदमा मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन है और इसके अलावा मामला राजनीति से प्रेरित है.