मंदसौर। तहसील भानपुरा के गांव ढाबला माधौसिंह की सहकारी समिति की दुकान पर राशन के रूप में गरीबों को वितरित होने वाला गेहूं सोसायटी के ही प्रबंधक व सेल्समैन द्वारा अवैध रूप से भंडारण पर दोनोंे को जेल भेज दिया है। 36 क्विंटल 550 किलो गेहूं जिसकी कीमत 91 हजार 250 बताई गई है।
कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश पर गरोठ-भानपुरा एसडीएम केसी ठाकुर ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं शिकायतकर्ता अनमोल कुमार जैन निवासी गरोठ ने थाना भानपुरा में रिपोर्ट लिखवाई। शिकायत पर भानपुरा पुलिस ने ढाबला माधोसिंह सहकारी समिति की राशन दुकान के सेल्समैन बालाराम धाकड़ पिता फतेहलाल धाकड़ निवासी ढाबला माधोसिंह एवं प्रबंधक अनुसार हुसैन पिता तुफैल अहमद निवासी ढाबला माधोसिंह के विरुद्ध मामले में प्रकरण दर्ज किया।
जांच में आरोप सिद्ध, दोनों गिरफ्तार
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भानपुरा-गरोठ अनमोल कुमार जैन ने 14 नवंबर को मामले में अनियमितता पाई थी। कलेक्टर को भेजी रिपोर्ट के अनुसार दोनों आरोपी मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 13/1/ एवं कंडिका /13/ उच्च मूल्य दुकान के संचालन हेतु प्रदान अनुज्ञप्ति शर्त क्र. 1 व शर्त क्रमांक 10 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर ने अपराध पंजीबद्ध करने के आदेश दिए। टीआई ओपी तंतवार ने बताया कि उक्त सोसायटी के प्रबंधक अन्सार हुसैन एवं सेल्समैन बालाराम धाकड़ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है।
