
लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, 85 वर्ष से अधिक आयु के सभी मतदाता अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने घर से मतदान कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि यह सुविधा प्रदेश के सभी 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को उपलब्ध कराई जाएगी।
आवेदन कैसे करें:
- 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता फार्म-12डी में आवेदन कर सकते हैं।
- यह फॉर्म अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के अंदर संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर उपलब्ध कराया जाएगा।
- भरा हुआ फॉर्म-12डी बीएलओ द्वारा वापस लिया जाएगा।
- यह फॉर्म भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- डाउनलोड किए गए फॉर्म को भरकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।
यह सुविधा क्यों महत्वपूर्ण है:
- यह सुविधा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मतदान केंद्र जाने की परेशानी से बचाएगी।
- यह उन मतदाताओं को भी मतदान करने में सक्षम बनाएगा जो स्वास्थ्य कारणों से मतदान केंद्र नहीं जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
- आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर जा सकते हैं।
- आप अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं।
यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है:
- 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के लिए फार्म-12डी में आवेदन करना होगा।
- यह फॉर्म अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के अंदर संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर उपलब्ध कराया जाएगा।
- भरा हुआ फॉर्म-12डी बीएलओ द्वारा वापस लिया जाएगा।
- यह फॉर्म भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- डाउनलोड किए गए फॉर्म को भरकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।
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