सभी आरोपियों को आजीवन कारावास : रायबरेली हत्याकांड

By | March 21, 2024

(ब्यूरो रिपोर्ट समाचार भारती)

रायबरेली.   रायबरेली में मई 2019 में हुए बहु चर्चित हत्याकांड व जानलेवा हमले के सभी आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलीमपुर गांव का है। शिवा सिंह पुत्र रंजीत सिंह व उनके बड़े भाई गोपाल सिंह निवासी मझिगवां हरदोई अपने बेटे के मुंडन कार्यक्रम का सामान लेकर बाजार से लौट रहे थे। तभी पुरानी रंजिश को लेकर धीरेंद्र सिंह, शिवराज सिंह सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने सलीमपुर गांव के पास स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे ट्रक खड़ा करके आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दोनों सगे भाइयों को स्कॉर्पियो से खींचकर उन पर लाठी डंडों व लोहे की राड से हमला कर दिया था।

हमले में शिवा सिंह की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी वहीं बड़ा भाई गोपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मृतक के पिता रंजीत सिंह ने सात लोगों को नामजद करते हुए हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा हरचंदपुर थाने में दर्ज कराया था। लंबी चली सुनवाई के बाद एडीजे सेकंड प्रभात कुमार यादव ने सभी सातों लोगों को हत्या व जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 259000 रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सभी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। यह फैसला न्याय की जीत है और यह उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो हिंसा का सहारा लेते हैं।