धर्मांतरण के आरोपी उमर गौतम की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग, HC ने किया मना, फैसला सुरक्षित

By | July 3, 2021
ब्यूरो रिपोर्ट समाचार भारती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के आरोपी उमर गौतम की मीडिया रिपोर्टिंग को बंद कराने की याचिका पर टिप्पणी की है.
हाईकोर्ट ने कहा मीडिया को रिपोर्टिंग करने का अधिकार है.
धर्मांतरण के आरोपी अधिवक्ता ने कोर्ट से मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी,
अधिवक्ता ने कहा कि मीडिया में उमर गौतम के खिलाफ गलत रिपोर्टिंग हो रही है.
जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विकास श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट
के जस्टिस ड़ी वाई चंद्रचूड़ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मीडिया को रिपोर्टिंग का अधिकार है.
याचिका में कहा गया कि उमर गौतम से संबंधित किसी जानकारी को मीडिया में न लीक किया जाए.
साथ ही अर्जी में अधिकारियों द्वारा लीक की गई गोपनीय जानकारी को मीडिया
संस्थानो से हटाने के निर्देश की मांग की गई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
अर्जी में 20 जुलाई 21 को एटीएस द्वारा जारी विज्ञप्ति को भी वापस लेने की मांग की गई.
जिस पर कोर्ट ने पूरे प्रकरण पर सुनवाई के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित किया.
हालांकि मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने पर कोर्ट ने कहा की मीडिया को रिपोर्टिंग का अधिकार है. 
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